वसुंधरा दीप डेस्क, अहमदाबाद। मोदी सरनेम को लेकर की गई विवादित टिप्पणी के मामले में कांग्रेस नेता राहुल गांधी को झटका लगा है। गुजरात की सूरत जिला अदालत ने राहुल गांधी को दोषी करार दिया है। जिला अदालत थोड़ी देर में सजा का एलान करेगी। राहुल गांधी सूरत अदालत में सुनवाई के दौरान मौजूद रहे। बता दें कि राहुल के खिलाफ इस मामले में मानहानि का मुकदमा दर्ज किया गया है।
अदालत ने राहुल गांधी को IPC की धारा 504 के तहत दोषी करार दिया है। उनकी जमानत के लिए कार्रवाई शुरू कर दी गई है। आईपीसी की धारा 504 के तहत उन्हें 2 साल की सजा हो सकती है।
बता दें ये मामला 2019 में हुए लोकसभा चुनाव से पहले का है। आरोप है कि कर्नाटक के कोलार में एक रैली के दौरान राहुल गांधी ने कहा था, “कैसे सभी चोरों का सरनेम मोदी है?”। उनके इस बयान के बाद भाजपा विधायक और गुजरात के पूर्व मंत्री पूर्णेश मोदी ने शिकायत दर्ज कराई थी। शिकायतकर्ता ने दावा किया कि राहुल गांधी ने इस टिप्पणी से पूरे मोदी समुदाय को बदनाम किया।