दिहाड़ी मजदूर की हत्या करने के मामले में पुलिस ने अदालत के आदेश पर दो लोगों के खिलाफ नामदज केस दर्ज किया

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दिहाड़ी मजदूर की हत्या करने के मामले में पुलिस ने अदालत के आदेश पर दो लोगों के खिलाफ नामदज केस दर्ज किया

काशीपुर। दिहाड़ी मजदूर की हत्या करने के मामले में पुलिस ने न्यायालय के आदेश पर दो लोगों के खिलाफ नामजद केस दर्ज किया है। न्यायालय को दिए प्रार्थना पत्र में ग्राम चांदपुर गोपीपुरा रेलवे काॅलोनी निवासी दुर्गावती ने बताया कि 27 जुलाई 2022 को ग्राम गोपीपुरा निवासी बाबू पुत्र खुद्दु सिंह उसके घर आया उसके पति से खेत पर काम करने को कहने लगा। इस पर उसके पति ने कहा कि पूर्व में दिहाड़ी के 15 हजार रूपये शेष हैं वह आपने नहीं दिए हैं। तब बाबू ने कहा कि चलो पूर्व की दिहाड़ी के साथ आज की दिहाड़ी भी दे दूंगा। इसके बाद उसके पति बाबू के साथ चले गये। उसी दिन शाम को पप्पू उर्फ रमेश ने बताया कि उसके पति हमसे लड़ रहे हैं, कहकर वह खेत की तरफ भाग गया। वह बेटी के साथ मौके पर पहुंची तो पप्पू व बाबू उसके पति को मरने की हालत में रेलवे लाइन की तरफ ले जा रहे थे। शोर मचाने पर वह उन्हें छोड़कर भाग गये। मौके पर जाकर देखा तो वह मृत पड़े थे और माथे पर चोट से खून निकल रहा था। अगले दिन सूचना प्रभारी निरीक्षक को दी जिसमें कमलेश प्रधान द्वारा घटना के विपरीत तहरीर में उसका अंगूठा लगवा कर दिया गया था। इस तहरीर में बाबू का नाम कमलेश प्रधन द्वारा नहीं लिखवाया गया था, जब मैंने इस बारे में कमलेश प्रधान से कहा तो उन्होंने कहा कि घटना तो हुई है बाकी नाम पुलिस अपनी जाँच में डाल देगी। पुलिस में कोई कार्यवाही न होने पर उसे न्यायालय की शरण लेनी पड़ी। पुलिस ने न्यायालय के आदेश पर दोनों आरोपियों के खिलाफ नामजद केस दर्ज कर लिया है।


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