सजा से बचने के लिए गुमराह करने वाला शातिर अभियुक्त उधम सिंह नगर पुलिस की गिरफ्त मे ।

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सजा से बचने के लिए गुमराह करने वाला शातिर अभियुक्त उधम सिंह नगर पुलिस की गिरफ्त मे ।

मु०अ०सं० 278/1998 एस०टी०नं०r 08/1999 धारा 460 भा०द०वि० से सम्बन्धित अभियुक्त फूलचन्द उर्फ कल्लू पुत्र पाती राम निवासी ऊँचागाँव, थाना- शीशगढ़, जिला- बरेली, उ0प्र0 जो वर्ष 1998 में थाना बहेडी जिला बरेली उ0प्र0 में रुद्रपुर से चोरी गयी लाईसेंसी बन्दूक में गिरफ्तार हुया था। उसको तत्कालीन विवेचक रामलखन यादव द्वारा मु0अ0सं0 278/1998 धारा 460 भादवि में जिला बरेली जेल से वारण्ट बी में तलब कर अभियुक्त को जेल भेजा था अभियुक्त द्वारा अपने साथियों के साथ लाईसेंस बन्दूक चोरी करते समय सरदार इन्द्र सिह की हत्या कर दी थी जिसमे अभियुक्त द्वारा अपना नाम पता फूलचन्द उर्फ कल्लू पुत्र पाती राम निवासी ऊँचागाँव, थाना- शीशगढ़, जिला- बरेली, उ0प्र0 बताया था तथा पुलिस व न्यायालय से बचने के लिये झूठा नाम पता बताया था जिसका वास्तविक नाम कल्लू उर्फ कल्याण राम उर्फ फूल चन्द्र पुत्र नन्द राम निवासी उच्चा गाँव रूस्तमनगर थाना शीशगढ जिला बरेली उ0प्र0 उम्र 51 वर्ष था जिस पर वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक महोदय के आदेश से प्रभारी निरीक्षक महोदय रुद्रपुर द्वारा दि0 06/02/2024 को जुबानी मुकदमा मु0अ0स0 74/2024 धारा 176/177/196/417/419 भादवि पंजीकृत कराया गया था जिसकी विवेचना कोतवाली रुद्रपुर पुलिस टीम के सुपुर्द की गयी। जिसमे श्रीमान् वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक महोदय के आदेशानुसार, श्रीमान पुलिस अधीक्षक अपराध व श्रीमान् पुलिस अधीक्षक महोदय नगर व श्रीमान् सहायक पुलिस अधीक्षक / क्षेत्राधिकारी महोदय नगर रूद्रपुर के कुशल मार्गदर्शन में प्रभारी निरीक्षक के नेतृत्व में पुलिस टीम का गठन कर अभियुक्त को आज दिनांक 08/02/2024 को गिरफ्तार किया गया व दौराने पूछताछ धारा 467/468 भादवि की बढ़ोत्तरी की गयी।

मीडिया सेल
जनपद उधम सिंह नगर


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