लूट की योजना बनाते पकड़े गए चार आरोपियों को द्वितीय एडीजे की अदालत ने सात साल कठोर कारावास की सजा सुनाई

खबरे शेयर करे -

*लूट की योजना बनाते पकड़े गए चार आरोपियों को द्वितीय एडीजे की अदालत ने सात साल कठोर कारावास की सजा सुनाई*

 

 

 

काशीपुर। लूट की योजना बनाते पकड़े गए चार आरोपियों को द्वितीय एडीजे की अदालत ने सात-सात साल के कठोर कारावास की सजा सुनाई है। पुलिस ने उन्हें अवैध असलाह के आरोप में भी दंडित किया है। 25 अप्रैल 2018 को पुलिस को सूचना मिली कि एक गैैंग काशीपुर में लूट की वारदात को अंजाम देने की फिराक में है। इस पर एसआई जयपाल सिंह चैहान, संदीप पिलख्वाल के नेतृत्व में टीम ने पटेलनगर में झाड़ियों में बैठे चारों व्यक्ति बैठकर लूट की योजना बना रहे थे। उन्होंने कचहरी की ओर से आ रहे बाइक सवार को रोकने का प्रयास किया लेकिन चालक ने बाइक दौड़ा दी। इसी दौरान पुलिस टीम ने चारों बदमाशों को धर दबोचा। पुलिस ने पकड़े गए आरोपियों पांवटा साहिब, हिमाचल निवासी अरवेश उर्फ सूरज, वाजिद, मजहबी और मंडी फतेहपुर दिल्ली निवासी डिंगा उर्फ खान के खिलाफ धारा 398 व आम्र्स एक्ट के तहत मुकदमा दर्ज किया था। आरोपियों के कब्जे से तमंचे और चाकू बरामद हुए थे। वाद का परीक्षण द्वितीय एडीजे के न्यायालय में हुआ। वाद के समर्थन में पांच गवाहों पेश किए गए। अभियोजन पक्ष की पैरवी एडीजीसी अनिल कुमार सिंह ने की। दोनों पक्षों को सुनने और पत्रावली पर उपलब्ध साक्ष्यों का अवलोकन कर द्वितीय एडीजे शादाब बानो ने चारों आरोपियों को दोषी करार दिया। अदालत ने आरोपियों को धारा 398 के तहत सात-सात वर्ष के कारावास से दंडित किया है। आरोपियों की जेल में बिताई गई अवधि सजा में समायोजित की जाएगी। कोर्ट ने 3/25 आर्म्स एक्ट के आरोपी अरवेश को तीन साल और चाकू रखने के आरोपियों वाजिद, मजहबी व डिंगा को दो-दो वर्ष के कारावास की सजा सुनाई है।


खबरे शेयर करे -

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *