पढ़िए….रुद्रपुर कोर्ट ने सुनाई सजा निर्मम हत्या करने पर हत्यारे को आजीवन कारावास और 50 हज़ार रुपये का लगाया जुर्माना

पढ़िए….रुद्रपुर कोर्ट ने सुनाई सजा निर्मम हत्या करने पर हत्यारे को आजीवन कारावास और 50 हज़ार रुपये का लगाया जुर्माना

रूद्रपुर । एक युवक की निर्मम हतया करने पर तृतीय अपर ज़िला एवं सत्र न्यायाधीश मीना देउपा ने हतयारे को आजीवन कारावास और 50 हज़ार रुपये जुर्माने की सज़ा सुना दी ।सहायक ज़िला शासकीय अधिवक्ता लक्ष्मी नारायण पटवा ने बताया कि खटीमा थाना क्षेत्र के नोगवॉ ठगगू निवासी दयाकिशन ने रिपोर्ट दर्ज कराई थी कि उसका 18 वर्षीय पुत्र दीपक गुप्ता अपने भाई मोहित गुप्ता के साथ 13-01-2019 को शाम क़रीब 6 बजे
घर के पास गुलड के पेड़ के पास खडा था कि तभी पड़ोस में रहने वाला सोमपाल पुत्र नत्थू सिंह रास्ते को लेकर गालियाँ बकने लगा उसके हाथ में चाकू भी था ।जब मोहित ने गालियाँ देने से रोका तो वह मारपीट पर उतारू हो गया,जब उसके छोटे पुत्र दीपक गुप्ता ने बीच बचाव किया तो सोमपाल ने उसपर चाकू से हमला कर दिया,उसे गम्भीर हालत में खटीमा के सरकारी अस्पताल लाया गया जहां से नाज़ुक हालत देख रैफर कर दिया गया रास्ते में सितारगंज के पास उसकी मौत हो गई, पुलिस ने रिपोर्ट दर्ज कर शव को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया ।पुलिस ने आरोपी सोमपाल को गिरफ़्तार कर जेल भेज दिया।उसके विरुद्ध तृतीयअपरजिला एवं सत्र न्यायाधीश मीना देउपा केी कोर्ट में मुक़दमा चला जिसमें एडीजीसी लक्ष्मीनारायण पटवा ने 12 गवाह पेश कर हत्या का आरोप सिद्ध कर दिया जिसके बाद आज मंगलवार को एडीजे मीना देउपा ने सोमपाल सिंह को हतयारा घोषित करते हुए उसे धारा 302 आईपीसी के तहत आजीवन कारावास और 50 हज़ार रुपये जुर्माने की सज़ा सुना दी साथ ही कहा कि जुर्माने की धनराशि में से 40 हज़ार रुपये मृतक दीपक गुप्ता के परिजनों को बतौर प्रतिकर अदा किया जायेगा ।।
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