गाली-गलौज कर जान से मारने की धमकी देने के आरोप में पुलिस ने अदालत के आदेश पर पांच युवकों के खिलाफ किया मुकदमा कायम

काशीपुर। विदेश भेजने के नाम पर हड़पे गए नौ लाख रुपये मांगने पर गालीगलौच कर जान से मारने की धमकी देने के आरोप में पुलिस ने पांच लोगों के खिलाफ अदालत के आदेश पर मुकदमा कायम किया है। ग्राम गंगापुर गुंसाई निवासी मनरूप सिंह पुत्र रणजीत सिंह ने अपर मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट की अदालत में प्रार्थना पत्र देकर कहा कि हायर एजुकेशन हेतु आस्ट्रेलिया जाने के लिए उसने अपने परिचित बलवंत सिंह उर्फ बल्लू से बात की उसने बताया कि वह और उसकी पत्नी करमजीत कौर विदेश भेजने का इमीग्रेशन ऑफिस काशीपुर में चलाते हैं। उनकी एक टीम है जिसका बॉस रूद्रपुर का गुरबाज सिंह है, जिनकी पत्नी मनदीप कौर बीजा एक्सपर्ट है जबकि गुरूबाज का भाई मेहताब सिंह भी बीजे का जानकार है। टीम द्वारा अब तक कई छात्र-छात्राओं को विदेश भेजा जा चुका है। मनरूप के मुताबिक बल्लू ने उक्त लोगों से उसकी मुलाकात कराई और आस्ट्रेलिया भेजने में 15 लाख रूपये का खर्चा बताया। इस पर उसने 27 जनवरी को 9 लाख रूपये का बंदोबस्त कर उन्हें दे दिये। इसके बाद वह आस्ट्रेलिया जाने की तैयारी करने लगा। जांच में बीजा नकली बताया गया। इस पर उसने बल्लू व अन्य से सम्पर्क किया तो कहा गया कि एक माह के भीतर कनाड़ा का बीजा दिलवा देंगे। लेकिन ऐसा नहीं हुआ। तब अहसास हुआ कि उक्त लोगों ने साजिशन एक राय होकर 9 लाख रूपये हड़प लिये हैं। आरोप है कि रकम वापस मांगने पर गालीगलौच कर जान से मारने की धमकी दी गई। प्रार्थना-पत्र का संज्ञान लेते हुए अदालत ने आरोपियों के खिलाफ रिपोर्ट दर्ज करने के आदेश पुलिस को दिये। अदालत के आदेश पर पुलिस ने बलवंत, उसकी पत्नी करमजीत कौर, गुरबाज सिंह, उसकी पत्नी मनदीप कौर व गुरबाज के भाई मेहताब सिंह के खिलाफ मुकदमा कायम किया है।

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