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ठगी के मामले में कोर्ट ने आईटीआई थानाध्यक्ष को मुकदमा दर्ज कर विवेचना करने के आदेश दिए

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ठगी के मामले में कोर्ट ने आईटीआई थानाध्यक्ष को मुकदमा दर्ज कर विवेचना करने के आदेश दिए

 

काशीपुर। इन्कम टैक्स विभाग में नौकरी दिलाने का झांसा देकर 14.90 लाख रुपये की ठगी के मामले में कोर्ट ने आईटीआई थानाध्यक्ष को मुकदमा दर्ज कर विवेचना करने के आदेश दिए हैं। कुंडा थाना क्षेत्र निवासी अमनदीप सिंह पुत्र तेजपाल सिंह ने अपने अधिवक्ता के माध्यम से कोर्ट में प्रार्थना पत्र देकर बताया कि उसके पिता स्व. तेजपाल सिंह की ग्राम श्यामनगर निवासी मूलचंद्र, ग्राम लालपुर पीपलसाना यूपी निवासी यशपाल सैनी तथा रतनपुरा थाना ठाकुरद्वारा निवासी कृपाल सिंह यादव से जान पहचान थी। इन दोनों ने इन्कम टैक्स विभाग में उसकी नौकरी लगवाने का झांसा देकर पिता से 14.90 लाख रुपये ठग लिये। 16 नवंबर 2021 को लोअर डिवीजन क्लर्क के माध्यम से नियुक्त पत्र भेजा, जो विभागीय जांच कराने पर फर्जी मिला। पिता ने इसकी जानकारी मूल चंद्र, यशपाल सिंह, कृपाल सिंह, रामकिशोर को दी। आरोपियों ने बताया कि नियुक्त पत्र किसी अन्य अभ्यर्थी का था। भूलवश उनके पुत्र का नाम दर्ज हो गया। फिर आरोपियों ने दो फरवरी 2022 को उसके मोबाइल पर इनकम टैक्स इंस्पेक्टर का आईडी कार्ड, आरटीओ नईदिल्ला का भेजा, जो जांच में फर्जी मिला। इसके बाद उसका परिवार सदमे में आ गया। 26 सितंबर 2022 को पिता तेजपाल सिंह की हार्टअटैक से मौत हो गई। परिजनों व रिश्तेदारों ने जब आरोपियों से रकम मांगी तो वह परिवार को जान से मारने की धमकी देने लगे। इसकी शिकायत पुलिस, सीएम पोर्टल पर की। लेकिन सुनवाई नही हुई। कोर्ट ने सुनवाई के बाद प्रार्थना पत्र स्वीकार कर आईटीआई थानाध्यक्ष को मुकदमा दर्ज करने के आदेश दिये।


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