अदालत ने चैक बाउंस मामले में 8,50,000 रुपये का जुर्माना व चार माह की सजा सुनाई

खबरे शेयर करे -

अदालत ने चैक बाउंस मामले में 8,50,000 रुपये का जुर्माना व चार माह की सजा सुनाई

काशीपुर। अदालत ने चैक बाउंस मामले में 8,50,000 रुपये का जुर्माना व चार माह की सजा सुनाई है। निमिश अग्रवाल मालिक यशोदा एण्ड सोम स्टील, रामनगर रोड, काशीपुर ने मुकदमा दायर कर कहा कि वर्ष 2016 में अशोक कुमार पुत्र रमेश चन्द्र, खड़कपुर देवीपुरा, काशीपुर उसके यहां से 8 लाख रुपये का माल ले गया था। बदले में 8 लाख रुपये का चैक दिया था, जो कि बाउंस हो गया। इसके बाद निमिश अग्रवाल ने अपने अधिवक्ता अमरीश अग्रवाल, मुनिदेव विश्नोई व भारत भूषण के माध्यम से न्यायालय में मुकदमा दायर किया। इसके बाद अशोक कुमार द्वारा कहा गया कि उसने कोई सामान नहीं लिया। चैकबुक 2016 में कही गिर गयी थी। इसके बाद निमिश अग्रवाल के अधिवक्ता अमरीश अग्रवाल, मुनिदेव विश्नोई व भारत भूषण ने कहा कि यदि चैकबुक खो गयी थी तो हस्ताक्षर कहाँ से आये और हस्ताक्षर से कोई इन्कार नहीं किया है।यदि चैकबुक में हस्ताक्षर से इन्कार नहीं है तो अपराध माना जायेगा। इस संबंध में उनके द्वारा सुप्रीम कोर्ट की नजीरें पेश की गयीं। अधिवक्ता अमरीश अग्रवाल, मुनिदेव विश्नोई व भारत भूषण की बहस व तर्कों से संतुष्ट होकर न्यायालय न्यायिक मजिस्ट्रेट/द्वितीय अपर सिविल जज (जू.डि.) द्वारा अभियुक्त अशोक कुमार को 8,50,000/- रुपये का जुर्माना व चार माह की सजा का आदेश पारित किया गया।


खबरे शेयर करे -