धमकी देने के आरोप में पुलिस ने दो लोगों के खिलाफ केस दर्ज किया 

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धमकी देने के आरोप में पुलिस ने दो लोगों के खिलाफ केस दर्ज किया

धमकी देने के आरोप में पुलिस ने दो लोगों के खिलाफ केस दर्ज किया

 

काशीपुर। नौकरी दिलाने के बहाने झांसे में लेकर महिला से दुष्कर्म करने और अश्लील वीडियो बनाकर उसे वायरल करने व धमकी देने के आरोप में पुलिस ने दो लोगों के खिलाफ धारा 376, 506 आईपीसी के तहत केस दर्ज किया है। बांसफौड़ान पुलिस चौकी अंतर्गत एक मौहल्ला निवासी महिला ने अपर मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट काशीपुर की अदालत में प्रार्थना पत्र देकर बताया कि शीतल पत्नी रोविन ठाकुर उसके पड़ोस में रहती है। पुरानी जान पहचान का फायदा उठाकर उसने यह कहकर कि उसका मुंहबोला भाई इमरान सैफ निवासी अमरोहा तुम्हारी कहीं बड़ी नौकरी लगवा देगा। उसनेे इमरान सैफ से उसकी पहचान करा दी। इमरान ने नौकरी के बहाने उसे अपनी मीठी बातों में लगाया और बहला फुसलाकर उसके साथ दुष्कर्म किया तथा नग्न वीडियो बना लिया और शीतल को भेज दिया। अब शीतल और इमरान सैफ़ आपस में हमसाज होकर वीडियो वायरल करने की कई दिन से धमकी दे रहे हैं, और कह रहे हैं कि हम तुझे किसी और के आगे परोसेंगे, अब तू हमारी कमाई का साधन बन गयी है। विरोध मत करना, नहीं तो वीडियो वायरल कर देंगे। इनकी बात न मानने पर शीतल ने उक्त वीडियो मोहल्ले की कई औरतों को वायरल कर दिया। 15 जुलाई 2003 को इस बाबत पुलिस में तहरीर सौंपी गयी। कार्यवाही न होने पर एसएसपी जिला उधम सिंह नगर को भी पत्र प्रेषित किया गया, लेकिन कोई नतीजा हासिल नहीं हुआ। इस पर उसे अदालत की शरण लेनी पड़ी। मामले का संज्ञान लेते हुए अदालत ने पुलिस को आरोपियों के खिलाफ रिपोर्ट दर्ज करने के आदेश दिये। अदालत के आदेश पर पुलिस ने शीतल व इमरान के खिलाफ केस दर्ज कर लिया है।


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