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छेड़खानी के झूठे मुकदमे में फंसाने की धमकी देने के आरोप में पुलिस ने चार पर किया अभियोग दर्ज

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छेड़खानी के झूठे मुकदमे में फंसाने की धमकी देने के आरोप में पुलिस ने चार पर किया अभियोग दर्ज

काशीपुर। मारपीट कर हाथ का अंगूठा तोड़ने व गाली-गलौच कर जान से मारने की धमकी देते हुए छेड़खानी के झूठे मुकदमे में फंसाने की धमकी देने के आरोप में पुलिस ने चार पर अभियोग दर्ज किया है। आईटीआई थानांतर्गत कचनाल गोसाईं निवासी संदीप कुमार पुत्र अशोक कुमार ने कोतवाली पुलिस को तहरीर सौंपकर बताया कि बीती 14 दिसंबर की शाम वह रत्न रोड स्थित शॉपिंग मॉल में खरीदारी करने गया था। बिल काउण्टर पर बिल देकर आगे बढ़ा तो देखा कि सामान के बिल में एक सामान का पैसा अधिक लिखा हुआ है, जो कि उसने लिया ही नहीं था। वह बिल काउण्टर पर गया और इस ब बात बताया तो बिल काउण्टर पर लगी लाईन में खड़े वरूण दीक्षित ने गाली देते हुए कहा कि लाईन में आगे कैसे आ गया। वजह बताने पर वरुण गालीगलौच व मारपीट करने लगा तभी उसके साथ खड़े अंकुर शर्मा, वरूण दीक्षित की पत्नी व वरूण दीक्षित का पुत्र उसे लात-घूसों से मारने लगे। वह कोतवाली जाने के लिए किसी तरह बाहर निकला तो उक्त सभी उसे दोबारा लात-घूसों व डण्डों से पीटते हुए गालीगलौच कर जान से मारने की धमकी देने लगे। कहा कि अगर तूने कोई भी कानूनी कार्यवाही की तो हम तुझे मेरी पत्नी के साथ छेड़छाड के झूठे मुकदमे में फंसा देगें। मारपीट में उसे काफी गुम चोटें आईं और हाथ का अगूंठा भी टूट गया है। पुलिस ने पिता-पुत्र समेत चारों आरोपियों के खिलाफ मुकदमा कायम कर लिया है।


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