प्रथम एडीजे की अदालत ने गैर इरादतन हत्या के आरोपी की जमानत स्वीकार की

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प्रथम एडीजे की अदालत ने गैर इरादतन हत्या के आरोपी की जमानत स्वीकार की

काशीपुर। प्रथम एडीजे की अदालत ने गैर इरादतन हत्या के एक आरोपी की जमानत स्वीकार कर ली है।
हेमपुर इस्माइल हिम्मतपुर निवासी क्रांति पत्नी अंगन लाल ने आईटीआई थाने में रिपोर्ट दर्ज कराई थी कि तीन मार्च 2023 की रात वह अपनी झोपड़ी में सो रहे थे। पड़ोसी सतीश के घर में झगड़ा हो रहा था। शोर सुनकर अंगन लाल वहां बीच-बचाव कराने चले गए। इससे नाराज सतीश और उसके परिजनों राजू और मुन्नी ने अंगन को पीटना शुरू कर दिया। लेखराज और उमेश ने उसे बचाया। इस दौरान अंगन लाल के सिर में गंभीर चोटें आईं। बेहोशी की हालत ने अंगन लाल को अस्पताल ले जाया गया। वहां से उसे सुशीला तिवारी हास्पिटल रेफर किया। जहां 28 मार्च 2023 की रात अंगन लाल की मृत्यु हो गई।
तहरीर पर पुलिस ने तीनों आरोपियों के खिलाफ धारा 304 के तहत केस दर्ज किया था। पुलिस ने इस मामले में आरोपी सतीश और विनोद उर्फ कलुआ के खिलाफ चार्जशीट प्रस्तुत की। जबकि अन्य आरोपियों को क्लीन चिट दे दी। इनमें से एक आरोपी विनोद उर्फ कलुआ की जमानत के लिए अधिवक्ता शहाना ने प्रार्थना पत्र प्रस्तुत किया। दोनों पक्षों को सुनने के बाद प्रथम एडीजे विनोद कुमार की अदालत ने आरोपी की जमानत मंजूर कर दी है। आरोपी बीती चार अप्रैल से जेल में है।


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